Rules of E-Way Bill in Hindi By. Shivansh Sir
RULES OF E-WAY BILL
ई-वे बिल एक प्रकार की डिजिटल रसीद होती है, जोकि E-Way Bill Portal की मदद से बनाई जाती है। इसमें माल संबंधी डिटेल्स के अलावा माल भेजने वाले (supplier), माल को मंगाने वाले (recipient) और उसे वाहन से ले जाने वाले (transporter) के विषय में जरूरी डिटेल्स दर्ज होते हैं। प्रत्येक E-Way Bill का का विशिष्ट नंबर Unique E-way Bill Number (EBN) होता है। उस नंबर की मदद से इसे ऑनलाइन या डिजिटल, कहीं भी चेक या वैरीफाई किया जा सकता है ।
GST E-Way Bill को जारी करने के संबंध में वर्तमान में लागू शर्तें और नियम इस प्रकार हैं-
- 50 हजार रुपए से अधिक कीमत की सप्लाई पर ई-वे बिल जरूरी ।
- सिर्फ GST वाली वस्तुओं की कीमत ही गणना में शाामिल
- वापसी माल के साथ भी E Way Bill जरूरी
- कुछ स्थितियों में 50 हजार से कम के माल पर भी जरूरी
- कुछ स्थितियों में E Way Bill 50 हजार रुपए से कम का माल भेजे जाने पर भी अनिवार्य होता है । किसी कंपनी की ओर से Job-work के लिए माल भेजने पर । Job-work, ऐसे काम होते हैं, किसी Main Product को पूरा करने के लिए सहायक काम के रूप में किए जाते हैं । जैसे कि जूतों में तल्ले (sole) लगाने का काम । Handicraft यानी हाथ से बने सामान की Transport के माध्यम से अंतरराज्यीय सप्लाई करने पर (एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने पर) । कुछ स्थितियों में 50 हजार से कम के माल पर भी जरूरी ।
- राज्य के भीतर 50 किलोमीटर से कम दूरी पर E-way Bill जरूरी नहीं ।
- गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति भी जारी कर सकता है ई-वे बिल
- ट्रांसपोर्टर भी जारी कर सकता है E-way bill
- रेलवे पर E-way bill जारी करने की अनिवार्यता नहीं
- 50 किलोमीटर से कम दूरी पर Part B भरना अनिवार्य नहीं
- कुछ राज्यों में कुछ सामानों पर ई-वे बिल के लिए अलग से छूट :- कुछ राज्यों में कुछ विशेष सामानों की एक सीमा के अंदर माल की कीमत होने पर, उसके साथ ई वे बिल बनाने रखने से छूट है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में अपने राज्य के लोगों के लिए एक लाख रुपए से कम का माल भेजने पर E-way bill जारी करना अनिवार्य नहीं है।
- प्रतिदिन 200 किलोमीटर के हिसाब से मान्य (Valid) होता है E-Way Bill
- ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है E-way bill के बिना माल न जाए
- E-way bill न होने पर पेनाल्टी लगती है
- 72 घंटे या माल डिलिवरी होने तक अस्वीकार करने की छूट
- कुछ खास स्थितियों में ई वे बिल की अनिवार्यता नहीं होती
- गैर मोटर वाहन (non-motor vehicle) से माल भेजा जा रहा हो ।
- माल को कस्टम संबंधी जांच के लिए कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो काम्लेक्स या कस्टम स्टेशन से कंटेनर डिपॉट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जाने पर ।
- इसी तरह कस्टम डिपॉट से Customs port या एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पर माल भेजने पर भी ई वे बिल जरूरी नहीं होता ।
- रक्षा संबंधी निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की ओर से माल भेजे जाने या मंगाने पर भी उसके साथ ई वे बिल जरूरी नहीं होता ।
- किसी कंपनी का सामान वजन करने के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित weighbridge पर भेजा जाए तो भी उसके साथ ई वे बिल अनिवार्य नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थिति में भी उसके साथ Delivery Challan होना जरूरी है।
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